लोकसभा अध्यक्ष polity gk
लोकसभा का अध्यक्ष लोक लोकसभा का सदस्य होता है
लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी शपथ का प्रावधान नहीं है
लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वह गोश्त लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है
यदि लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह करता है संविधान के अनुच्छेद 951 में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त करता है
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# सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल – अनुच्छेद 94
Speaker of Lok Sabha अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है तथा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है
# हटाया जाना तात्कालिक बहुमत से प्रस्ताव पारित करके Speaker of Lok Sabha को हटाया जा सकता है 14 दिन पहले नोट द्वारा
जब Speaker of Lok Sabha को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तब निर्णायक मत नहीं हीं दे सकता तथा सदस्य के तौर पर मत दे सकता है
प्रक्रिया के दौरान भाग ले सकता है
अध्यक्षता नहीं कर सकता है
Speaker of Lok Sabha महासचिव नियुक्त = Speaker of Lok Sabha द्वारा
महासचिव IAS अधिकारी होते हैं
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लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य
Lok Sabha अध्यक्ष का कार्यकाल बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय निर्धारण Speaker of Lok Sabha द्वारा किया जाता है
दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता Lok Sabha अध्यक्ष करता है
किसी प्रस्ताव के पक्ष का विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर Speaker of Lok Sabha अपना निर्णायक मत दे सकता है
दल बदल विरोधी कानून के तहत Speaker of Lok Sabha को यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता कर फैसला करें
Speaker of Lok Sabha की यह भी तहत करता है कि सदन में कौन सदस्य कब और कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा
Speaker of Lok Sabha की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति कुल सदस्य (545) है संख्या के कम से कम 1/ 10 सदस्य नहीं हैं तो बैठक को कब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक की गणपूर्ति ना हो जाए
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प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर
प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष एम. अनन्तशयनम अमयंगर
नोट – भारत सरकार का सबसे बड़ा लोक सेवा का पद कैबिनेट से सेक्रेटरी सचिव होता है राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव को कैबिनेट सचिव के स्तर का दर्जा होता है
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